विवादों में रही हाथरस दलित लड़की के गैंगरेप और हत्या के मामले में CBI ने दाखिल की चार्जशीट

हाथरस के 19 साल की दलित लड़की के गैंगरेप मामला न सिर्फ़ अपराधियों की बर्बरता की वजह से चर्चा में आया था बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर मृतका के परिजनों की अनुमति के बिना और उनकी ग़ैरहाज़िरी में उसका अंतिम संस्कार करने पर भी विवाद हुआ था. उत्तर प्रदेश में हाथरस गैंगरेप केस के तीन महीने बाद 18 दिसंबर, शुक्रवार को मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चारों आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी.

19 साल की लड़की के साथ हुए अपराध के लिए सीबीआई ने चार्जशीट में चारों आरोपियों पर पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप, हत्या (Murder) और एससी/एसटी एक्ट (SC-ST) एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई हैं. फिलहाल, चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

इस मामले में अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) द्वारा की जा रही जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा. और अब CBI ने धारा 302 (हत्या), एससी-एसटी एक्ट, धारा 376 (रेप), धारा 376 डी (गैंगरेप) और धारा 376 ए (रेप के कारण मौत या स्थिति विकृतशील होना) का जिक्र करते हुए चार्जशीट दाखिल किया है.

ज्ञात हो कि, हाथरस के एक गांव में कथित रूप से गैंगरेप और प्रताड़ना की शिकार हुई 19 साल की पीड़िता की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी. 30 सितंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात उसका अंतिम संस्कार हाथरस में कर दिया गया. कहा जा रहा था कि पुलिस ने बिना परिवार की इजाजत लिए मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया था. इसे लेकर पुलिस को काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि “परिवार की इच्छा के अनुसार” अंतिम संस्कार किया गया था.

(फोटो साभार – सोशल मीडिया)

मामले के मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया था कि उसे और बाकी तीन आरोपियों को इस केस में फंसाया जा रहा है. उसने उल्टा पीड़िता की मां और भाई पर ही उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. उसने चिट्ठी में सभी ‘आरोपियों के लिए न्याय’ की मांग की थी.

इस मामले में आरोपियों के अलावे यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भी ख़ूब आलोचना हुई थी. इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में व्याप्त जाति-व्यवस्था की उलझनें भी सामने आई थीं. क्योंकि 19 साल की लड़की दलित परिवार से थी जबकि चारों अभियुक्त तथाकथित ऊंची जाति से सम्बन्ध रखते हैं.


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