
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इस संबंध में बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है. दरअसल, संजय कुमार मिश्रा, जो कल गुरुवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे, अब 18 नवंबर, 2022 तक पद पर रहेंगे.
नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “भारत के राष्ट्रपति ने आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 18 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय निदेशक के रूप में बढ़ा दिया है.”
बता दें कि अभी तक केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता था, जिसे अध्यादेश के बाद पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें एक-एक साल के तीन एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं. ई़डी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार पिछले साल 13 नवंबर को पहली बार किया गया था. और केंद्र के इस फैसले को असाधारण और अभूतपूर्व करार दिया गया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, संजय कुमार मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को एक आदेश द्वारा दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश द्वारा नियुक्ति पत्र को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रभाव से संशोधित किया गया और दो साल के उनके कार्यकाल को तीन साल के कार्यकाल में बदल दिया गया.
जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. लेकिन न्यायाधीशों ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि सीवीसी अधिनियम कार्यकाल को दो साल तक सीमित नहीं करता है और चल रहे मामलों को खत्म करने के लिए विस्तार दिया जा सकता है. लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा था कि मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है. हालांकि ख़बरों के मुताबिक, सरकार ने पिछले रविवार को दो अध्यादेश जारी किए जिसमें कहा गया था कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है.