केरल से कर्नाटक आने वाले रेल यात्रियों के लिए सरकार ने रखी शर्त, लानी होगी निगेटिव रिपोर्ट

केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एहतियात के तौर पर एक आदेश जारी किया है. आदेश में कर्नाटक सरकार ने कहा है कि केरल से आने वाले सभी यात्रियों को अब RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देनी है. देश में 30 जून को कोरोना के करीब 46 हजार मामले सामने आए हैं. इन मामलों में से 13,550 मामले अकेले केरल से आये हैं. जिसके बाद सरकार ने ये आदेश जारी कर दी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो साभार – मिंट)

सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, केरल से कर्नाटक आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी है, ये रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होगी. ट्रेन, बस, हवाई यात्रा से कर्नाट आने वाले लोगों पर ये लागू होता है. हालांकि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है, उन्हें निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है.

मुख्य सचिव पी रवि कुमार द्वारा जारी आदेश में INSACOG (जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब्स का संघ) का हवाला देते हुए कहा गया है कि केरल के कुछ जिलों में डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते ये फैसला किया गया है. आदेश के मुताबिक आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का जिक्र होना चाहिए. यह नियम उड़ान, बस, ट्रेन, टैक्सी और निजी परिवहन द्वारा कर्नाटक में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों पर लागू होगा.

यहाँ पढ़े सरकार द्वारा जारी आदेश पत्र –

कर्नाटक सरकार द्वारा जारी आदेश पत्र

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