किराये पर घर को लेकर बदले 18% GST नियम, सरकार ने दी स्पष्टीकरण

जीएसटी काउंसिल की हाल की हुई बैठक में जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया था. जिसमें घर के किराए से जुड़े नियम शामिल हैं. नियमों के मुताबिक कुछ खास स्थितियों में घर के किराए पर जीएसटी चुकाना होगा. जिसमें कारोबार के लिए या कंपनी को किराये पर घर देना शामिल है.

फिर क्या था आजकल लोगों तक जिस तरह अफवाह बड़ी ही आसानी ही पहुँच जाती है यह उलट पुलट होकर पहुँच गयी. यह खबर लोगों के बीच इस कदर वायरल हो गया कि अब सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ गई. न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, सरकार ने 18 जुलाई से लागू हुए किराए पर नए जीएसटी नियमों को लेकर सफाई देते हुए 12 अगस्त को कहा कि, “यदि आवासीय परिसरों को निजी इस्तेमाल के लिए निजी व्यक्तियों को किराये पर दिया गया है, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा. आवासीय परिसरों के निजी इस्तेमाल पर किराया जीएसटी से मुक्त है.”

यानि सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि आवासीय घर के किराए पर तभी जीएसटी लगेगी, जब इसे किसी कारोबारी एंटिटी को किराए पर दिया गया हो. जब इसे किसी कारोबारी एंटिटी को किराए पर दिया गया हो. यह खबर झूठे तथ्यों के आधार पर इस कदर वायरल हुई थी कि PIB Fact Check को इसकी Fact Check करनी पड़ी, और PIB Fact Check ने इस खबर को फेक बताया.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here