कोरोनाकाल में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दालों की बढ़ती कीमत पर लगाम के लिए सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसे थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, मिल मालिकों और इम्पोर्टर्स पर लागू किया गया है.
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक दालों का स्टॉक रखने की सीमा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.
केंद्र सरकार की तरफ से जारी निर्देश में राज्यों को स्टॉक लिमिट तय करने को कहा गया है. सरकार का यह आदेश 2 जुलाई से लागू हो गया है और 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, मिल मालिकों और इम्पोर्टर्स पर यह आदेश लागू होगा.
सरकार के आदेश के मुताबिक, रिटेल कारोबारियों के लिए 5 टन स्टॉक लिमिट तय की गई है. थोक कारोबारी और इंपोटर्स 200 टन से अधिक का स्टॉक नहीं रख पाएंगे. इसमें एक किस्म का स्टॉक 100 टन से ज्यादा नहीं हो सकता है. वहीं मिलों को अपनी कुल सालाना क्षमता का 25 प्रतिशत से अधिक का स्टॉक नहीं रखना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी के पास तय सीमा से अधिक दाल है तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर इसे घोषित करना होगा.