समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने सपा नेता को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है. यह सजा रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई है. इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं. 3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय हो गया है.

न्यायालय द्वारा 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मीडिया से कहा, “ये अधिकतम सजा थी जिसमें ज़मानत अनिवार्य प्रावधान है, जिस आधार पर ज़मानत मिली. लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया.”
रिपोर्ट के मुताबिक, भड़काऊ भाषण का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया. आजम खान ने रामपुर में एक चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन DM के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी.
सजा के एलान के बाद आजम खां की विधानसभा सदस्यता जानी तय है. हालांकि आजम खां के वकीलों की ओर से दो जमानती दाखिल कर दी गईं हैं. जमानत की प्रकिया शुरू हो गई है. वे राहत के लिए सेशन कोर्ट का भी रुख करने वाले हैं. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आजम खान के वकील विनोद यादव कहा, “हमने अभी फैसला पढ़ा नहीं है. लेकिन हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. ज़मानत मिल गई है. अपील फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिला है.”