सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने के लिए समय-सीमा तय करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका को वापस लेने के तौर पर खारिज कर दिया जिसमें शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट मुताबिक, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि अदालत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. फिर याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को वापस लेना पड़ा.
रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. सुभाष विजयरन द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया था कि आरक्षण में, अधिक मेधावी उम्मीदवार की सीट कम मेधावी को दे दी जाती है, जो राष्ट्र की प्रगति को रोक रहा है. यदि उम्मीदवार को खुले में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जाता है, तो वह न केवल सशक्त होगा, बल्कि राष्ट्र भी प्रगति करेगा.