क्या है H-1B वीजा, जिसके साथ ट्रम्प सरकार ने लोगों को अमेरिका लौटने की दी अनुमति

कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने वीजा प्रतिबंधों को लागू कर दिया था. लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप सरकार ने एच-1बी (H-1B) वीजा धारकों के लिए नियमों में ढील दी है ताकि वे अमेरिका में प्रवेश कर सकें. जिन लोगों के पास H-1B वीजा है उन्हें सशर्त अमेरिका आने की अनुमति दी गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

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एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा होता है, जो किसी विदेशी नागरिक या कामगार को अमेरिका में काम करने के लिए जारी किया जाता है. जो कंपनियां अमेरिका में हैं, उन्हें ये वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है, जिनकी अमेरिका में कमी हो. इस वीजा को पाने की कुछ शर्तें भी होती हैं. जैसे- कर्मचारी को ग्रेजुएशन होने के साथ-साथ किसी एक क्षेत्र में स्पेशियलिटी भी होनी चाहिए.

इस वीजा की एक खासियत भी है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है, एच-1बी वीजा धारक पांच साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस वीजा की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे हर साल लॉटरी के जरिये जारी किया जाता है.

ख़बरों के मुताबिक, अमेरिका में कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी दर अचानक बढ़ गई है. इसका असर कम करने और अमेरिकी नागरिकों की नौकरी बचाने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने एच-1बी वीजा सहित कई रोजगार वीजा 22 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोजगार आधारित कई अमेरिकी वीजा प्रोग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी.

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