GST काउंसिल का बड़ा फैसला: ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं, कोविड की वैक्सीन पर रहेगा 5% टैक्स जारी

वस्तु एवं सेवा कर (Goods And Services Tax) की शनिवार को हुई 44वीं बैठक में दवाओं और मेडीकल उपकरणों पर टैक्स की नई दरें लागू की गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए जीएसटी (GST) काउंसिल के बैठक की अध्यक्षता की.

निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया है. इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है. बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% GST को जारी रखने का फैसला किया गया है. GST दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Pic)

ब्लैक फंगस की दवाओं पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा. ब्लैक फंगस के इलाज में Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है. इन पर 5% GST लगता है, अब इसे हटा दिया गया है.

जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (HFNC) और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी. काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है. इसी के साथ हैंड सैनेटाइजर और थर्मामीटर पर भी जीएसटी को 5% कर दिया गया है. इससे ग्राहकों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है.

वित्त मंत्री ने कहा, “कोरोना संकट के दौर में एंबुलेंस ने लोगों की जान बचाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए इस पर जीएसटी (GST) की दरें 28 फ़ीसदी से घटाकर 12 फ़ीसदी की जाती है.” कोरोना संकट के दौर में बहुत सी चीजों पर 18 फीसदी जीएसटी (GST) लग रहा था जिसे घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया गया है. ऐसी भी कई चीजें हैं जिन पर 12 फीसदी जीएसटी (GST) लग रहा था उसे भी घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया गया है. मंत्रियों के समूह (Gom) ने कई सुझाव दिए थे जिस पर जीएसटी (GST) काउंसिल ने गंभीरता से विचार किया है.

किस पर कितना टैक्स घटाया गया :

  • ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% किया.
  • हैंड सैनिटाइजर पर 18% से घटाकर 5% टैक्स.
  • वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया.
  • रेमडेसिविर पर 12% से 5% किया.
  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5%.
  • BiPaP मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया.
  • पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया.
  • ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया.
  • इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया.
  • तापमान मापने के यंत्र पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया.
  • हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया.
  • हेपारीन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया.
  • कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाए 5% टैक्स किया।

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