उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में स्थित इजराइल की दवा कंपनी टेवा एपीआई (Teva API) पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है. एनजीटी (National Green Tribunal) ने गैस लीक के आरोप में 10 करोड़ का जुर्माना लगाया.

याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, “पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी पर जुर्माना लगा है. पिछले साल कंपनी द्वारा गैस लीक के मामले सामने आए थे. कंपनी के काम में कमी है.”
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के निर्माण की खतरनाक गतिविधि का संचालन करने वाली टेवा एपीआई प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड जैसी बड़ी वैश्विक कंपनी पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना काम कर रही है और पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के बारे में चिंतित नहीं है.